सलमान की जमानत अर्जी पर आज सुबह साढ़े दस बजे होगी सुनवाई, क्या मिलेगी बेल?
काला हिरण शिकार मामले में जोधपुर की अदालत ने गुरुवार को सलमान खान को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई. सजा सुनाए जाने के बाद सलमान खान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने सलमान की सजा पर फैसला सुनाया. सलमान खान ने जेल जाने से पहले अपने पिता सलीम खान से फोन पर बात की. सलमान के जोधपुर जेल पहुंचने पर सबसे पहले उनका मेडिकल कराया गया. रात में सलमान को चार कंबल दिए गए. वहीं, सलमान खान की तरफ से जोधपुर के सत्र अदालत में जमानत अर्जी दायर की गई है जिस पर आज कोर्ट सुनवाई करेगा. सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सलमान को बेल मिल जाएगी? क्या सलमान केवल रात जोधपुर जेल में गुजारेंगे? इस सभी सवालों के जवाब आज मिल सकते हैं.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपने लिखित फैसले में कहा, ‘‘आरोपी एक लोकप्रिय अभिनेता हैं जिनके कृत्यों का लोग अनुसरण करते हैं. इसके बावजूद भी, आरोपी ने दो काला हिरणों का शिकार किया.
सलमान के वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा कि हालांकि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन यह चौंकाने वाला है क्योंकि अभिनेता को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे. साथ ही, मौजूदा मामले में माननीय अदालत ने सभी पांच सह - आरोपियों को बरी कर दिया है. देसाई ने एक बयान में कहा, ‘‘हम माननीय अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं.
चौथी बार जोधपुर जेल पहुंचे सलमान
सलमान को चौथी बार जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया है. इसी जेल में आसाराम भी कैद हैं जो बलात्कार के मामले में आरोपी हैं. इससे पहले सलमान शिकार के मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार वर्ष 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं. गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी.
अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने सलमान खान को पांच साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर 10,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया. इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है. दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम - 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बिश्नोई समुदाय के लोगों ने कहा कि न्याय हुआ है. वे लोग प्रकृति एवं वन्यजीव का सम्मान करने को लेकर जाने जाते हैं.
पीपुल फॉर एनिमल्स की गौरी मौलेखी ने कहा कि हम इस बात को लेकर खुश हैं कि न्याय की जीत हुई और बार-बार अपराध करने वाला एक व्यक्ति जेल गया. न्यायपालिका ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि आरोपी की लोकप्रियता का अदालत में मामले पर प्रभाव नहीं पड़ता.
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’’ फिल्म की शूटिंग के दौरान की है. अभियोजन के वकील ने बताया कि घटना की रात सभी आरोपी एक जिप्सी में सवार थे जबकि सलमान वाहन चला रहे थे. उन्होंने काला हिरणों का एक झुंड देखा और उनमें से दो को मार डाला. फैसला सुनाए जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे. कुछ के परिजन भी साथ आए थे.
सलमान को राहत मिलनी चाहिए थी : जया बच्चन
सलमान की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद जया बच्चन ने कहा, ‘‘मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा. उन्हें राहत देनी चाहिए थी. उन्होंने बहुत सारे मानवीय कार्य किए हैं.’’ फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बहुत स्तब्ध हूं’’ नीलम के पति एवं अभिनेता - निर्देशक समीर सोनी ने कहा कि वह अपनी पत्नी के बारे में आए फैसले से खुश हैं. उनका मानना है कि सलमान को उनके स्टार स्टेटस को लेकर निशाना बनाया गया. गौरतलब है कि ‘हिट एंड रन’ के एक मामले में उन्हें बंबई उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर रखी है.
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने अपने लिखित फैसले में कहा, ‘‘आरोपी एक लोकप्रिय अभिनेता हैं जिनके कृत्यों का लोग अनुसरण करते हैं. इसके बावजूद भी, आरोपी ने दो काला हिरणों का शिकार किया.
सलमान के वकील आनंद देसाई ने मुंबई में कहा कि हालांकि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन यह चौंकाने वाला है क्योंकि अभिनेता को पिछले मामलों में बरी कर दिया गया था, जिनमें इसी तरह के साक्ष्य थे. साथ ही, मौजूदा मामले में माननीय अदालत ने सभी पांच सह - आरोपियों को बरी कर दिया है. देसाई ने एक बयान में कहा, ‘‘हम माननीय अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. हम फैसले का अध्ययन कर रहे हैं.
चौथी बार जोधपुर जेल पहुंचे सलमान
सलमान को चौथी बार जोधपुर केन्द्रीय कारागार ले जाया गया है. इसी जेल में आसाराम भी कैद हैं जो बलात्कार के मामले में आरोपी हैं. इससे पहले सलमान शिकार के मामले में ही कुल 18 दिनों के लिए तीन बार वर्ष 1998, 2006 और 2007 में भी जोधपुर जेल में रह चुके हैं. गौरतलब है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को मुकदमे की सुनवाई पूरी की थी.
अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने सलमान खान को पांच साल की कैद की सजा सुनाई और उन पर 10,000 रुपया का जुर्माना भी लगाया. सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया. इस कानून के तहत दोषी को अधिकतम छह साल कैद की सजा हो सकती है. दरअसल, काला हिरण एक विलुप्तप्राय जंतु है और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम - 1972 की अनुसूची एक में शामिल है. पश्चिमी राजस्थान में पाए जाने वाले बिश्नोई समुदाय के लोगों ने कहा कि न्याय हुआ है. वे लोग प्रकृति एवं वन्यजीव का सम्मान करने को लेकर जाने जाते हैं.
पीपुल फॉर एनिमल्स की गौरी मौलेखी ने कहा कि हम इस बात को लेकर खुश हैं कि न्याय की जीत हुई और बार-बार अपराध करने वाला एक व्यक्ति जेल गया. न्यायपालिका ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि आरोपी की लोकप्रियता का अदालत में मामले पर प्रभाव नहीं पड़ता.
सलमान पर आरोप है कि उन्होंने एक अक्टूबर 1998 को जोधपुर के निकट कांकाणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणों का शिकार किया था. यह घटना ‘हम साथ साथ है’’ फिल्म की शूटिंग के दौरान की है. अभियोजन के वकील ने बताया कि घटना की रात सभी आरोपी एक जिप्सी में सवार थे जबकि सलमान वाहन चला रहे थे. उन्होंने काला हिरणों का एक झुंड देखा और उनमें से दो को मार डाला. फैसला सुनाए जाने के वक्त अन्य आरोपी सिने कलाकार भी अदालत कक्ष में मौजूद थे. कुछ के परिजन भी साथ आए थे.
सलमान को राहत मिलनी चाहिए थी : जया बच्चन
सलमान की सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद जया बच्चन ने कहा, ‘‘मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा. उन्हें राहत देनी चाहिए थी. उन्होंने बहुत सारे मानवीय कार्य किए हैं.’’ फिल्म निर्देशक सुभाष घई ने ट्वीट किया, ‘‘मैं बहुत स्तब्ध हूं’’ नीलम के पति एवं अभिनेता - निर्देशक समीर सोनी ने कहा कि वह अपनी पत्नी के बारे में आए फैसले से खुश हैं. उनका मानना है कि सलमान को उनके स्टार स्टेटस को लेकर निशाना बनाया गया. गौरतलब है कि ‘हिट एंड रन’ के एक मामले में उन्हें बंबई उच्च न्यायालय ने बरी कर दिया था. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर कर रखी है.
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